NEET परीक्षा फरजियात:सुप्रीम कोर्ट
आज सुप्रीम कोर्ट ने यह फेसला किया हे की सरकारी और खानगी कोलेजो में MBBS और BDS में एडमिशन के लिए NEET की परीक्षा फरजियात हे.सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा हे की जो छात्रो ने 1 में 2016 को NEET की परीक्षा दी थी वह छात्र 24 जुलाई की नीट की परीक्षा देना चाहता हे तो उस छात्र का दूसरी NEET का रिजल्ट मान्य रहेगा.
सुप्रीम कोर्ट ने जो चुकादे NEET परीक्षा के बारेमे दिए वोह निचे दिए गए हे.
1.देस के राज्य मेडिकल प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा का आयोजन नहीं कर सकते.
2.मात्र NEET परीक्षा के माध्यम से ही मेडिकल में प्रवेश दिया जायेगा.
3.जो छात्रो ने 1 में 2016 को NEET की परीक्षा दी थी वह छात्र 24 जुलाई की नीट की परीक्षा देना चाहता हे तो उस छात्र का दूसरी NEET का रिजल्ट मान्य रहेगा.
4.लघुमति शैक्षणिक संस्थाओ के लिए भी NEET फरजियात रहेगी.
Thanks for best information
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