शारीरिक अशक्त वारसदारो के पेंशन में सुधारा बाबत ठराव
सरकारी कर्मचारियो के वरसदारो के पेंशन के प्रवर्तमान नियमो में सरकार द्वारा सुधारे किये गए हे.यह जरुरी सुधारे निचे मुजब हे.पहेले 25 साल के ऊपर के या फिर विवाहित शारीरिक-मानसिक अशक्त वारासदारो को कुटुंब पेन्शन का लाभ नहीं मिलता था मगर अब गुजरात सरकार के नाणा विभाग के आदेश अनुसार अब कुटुंब पेन्शन का लाभ मिलेगा.
1.सरकारी कर्मचारी के अवसान बाद उनके पुत्र या पुत्री की 25 साल की आयु बाद शारीरिक या मानसिक बिमारी के लिए सरकार की नियम अनुसार पेंशन दिया जायेगा.
2.पहेले विवाहित पुत्र या पुत्री को पेन्शन का हक़दार नहीं माना जाता था किन्तु अब विवाहित पुत्र या पुत्री की शारीरिक या मानसिक बिमारी के लिए सरकार के नियम अनुसार पेंशन दिया जायेगा.
3.पुत्र या पुत्री पहेले से शारीरिक या मानसिक बिमारी हो पर शादी के बाद पेंशन बंध हो गया हो उनको भी अब पेन्शन मिलेगा.
4.अगर कुटुंब में शारीरिक या मानसिक बिमारी पुत्र या पुत्री एक से ज्यादा हो तो पेन्शन एक्सरखे भाग से मिलेगा.
गुजरात सरकार के नाणा विभाग के आदेश अनुसार यह नए नियम 1 एप्रिल 2016 से लागू होंगे.गुजरात सरकार के नाणा विभाग द्वारा किया गया ठराव निचे दिया गया हे.
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